Noida News: गौतमबुद्ध नगर में आबकारी विभाग ने शराब की अवैध बिक्री और वितरण पर अंकुश लगाने के लिए व्यापक अभियान चलाया है। आबकारी आयुक्त के विशेष निर्देश पर जिला आबकारी अधिकारी सुबोध कुमार के नेतृत्व में 10 नवंबर 2024 को यह विशेष निरीक्षण अभियान चलाया गया। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य सामाजिक आयोजनों में शराब का नियंत्रित और वैध वितरण सुनिश्चित करना है।
FL-11 लाइसेंस अनिवार्य
अभियान के तहत सभी शादी समारोहों, पार्टियों और अन्य सार्वजनिक आयोजनों में शराब परोसने के लिए FL-11 लाइसेंस अनिवार्य कर दिया गया है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि बिना लाइसेंस के शराब परोसने वाले मैरिज हॉल, बैंक्वेट हॉल और सामुदायिक केंद्रों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
कुछ क्षेत्रों पर विशेष ध्यान
विशेष निरीक्षण के दौरान थाना 135 के आसपास यमुना पुश्ता के पास हरियाणा से आने वाले संदिग्ध वाहनों की गहनता से जांच की गई। साथ ही, वाजिदपुर और सेक्टर 135 में देशी-विदेशी शराब और बीयर बेचने वाली दुकानों पर कड़ी निगरानी रखी गई।
विभाग ने सभी शराब विक्रेताओं को स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि:
सभी बिक्री केवल पीओएस मशीनों के माध्यम से की जाए।
निर्धारित दर से अधिक कीमत पर शराब बेचने से बचें।
दुकानों में सीसीटीवी कैमरे 24×7 चालू रखें।
सभी बिक्री का उचित रिकॉर्ड रखें।
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नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई
आबकारी विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि इस अभियान का मुख्य लक्ष्य अवैध शराब की बिक्री और वितरण को पूरी तरह से रोकना है। उन्होंने चेतावनी दी कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त और तत्काल कार्रवाई की जाएगी। इस अभियान से न केवल राजस्व की हानि रुकेगी बल्कि नागरिकों की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी।

