Ghaziabad: गाजियाबाद: दीपावली के मौके पर मिठाई विक्रेताओं द्वारा उपभोक्ताओं को तौल में धोखा देने की शिकायतें सामने आ रही हैं। मिठाई विक्रेता मिठाई के साथ डिब्बा भी तौलकर ग्राहकों को एक किलो की जगह केवल 900 ग्राम मिठाई दे रहे हैं। मिठाई के डिब्बे का वजन औसतन 100 ग्राम होता है, जिसे जोड़कर उपभोक्ताओं को कम मिठाई दी जा रही है।
वरिष्ठ निरीक्षक विधिक माप विज्ञान, गाजियाबाद के अधिकारी हर्षवर्धन सिंह ने इस मुद्दे को गंभीर बताते हुए कहा कि मिठाई के साथ डिब्बा तौलना पूरी तरह से अवैध है और उपभोक्ताओं को इसकी जानकारी भी दी जानी चाहिए। नियमों के अनुसार, मिठाई का वजन करते समय डिब्बे का वजन शामिल नहीं किया जा सकता है।
विधिक माप विज्ञान अधिनियम का उल्लंघन
मिठाई के साथ डिब्बे का वजन करना विधिक माप विज्ञान अधिनियम-2009 की धारा-12 के तहत अवैध है और धारा-30 के अंतर्गत यह दंडनीय अपराध है। विभाग ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि अगर कोई विक्रेता ऐसा करता है, तो वे तुरंत शिकायत दर्ज कराएं। इस अधिनियम के तहत विभाग लगातार चैकिंग करता है और पकड़े जाने पर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करता है।
दुकानदारों को सूचना डिस्प्ले करने का निर्देश
गाजियाबाद के वरिष्ठ निरीक्षक हर्षवर्धन सिंह ने मिठाई विक्रेताओं को निर्देश दिया है कि वे अपनी दुकानों पर स्पष्ट रूप से “मिठाई के डिब्बे सहित वजन नहीं किया जाता” का डिस्प्ले अनिवार्य रूप से लगाएं। उन्होंने बताया कि जिले में मिठाई के साथ डिब्बा तौले जाने की शिकायतें बढ़ रही हैं, जो नियम के खिलाफ है।
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कैसे करें शिकायत?
यदि कोई मिठाई विक्रेता मिठाई के साथ डिब्बा तौलता है, तो उपभोक्ता इसकी शिकायत कर सकते हैं। शिकायत दर्ज कराने के लिए वरिष्ठ निरीक्षक हर्षवर्धन सिंह ने अपना मोबाइल नंबर 8189094012 जारी किया है। उन्होंने कहा कि मोबाइल पर शिकायत मिलते ही संबंधित दुकानदार के खिलाफ नियमानुसार कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

