Rahul Gandhi: राहुल गांधी की नागरिकता मामले को लेकर भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। पिछले सप्ताह स्वामी ने आरोप लगाया था कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है। अब उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए केंद्र सरकार को इस मामले में कार्रवाई करने का निर्देश देने का अनुरोध किया है। साथ ही उन्होंने कोर्ट से अपनी शिकायत पर केंद्र सरकार से स्टेटस रिपोर्ट मांगने को कहा है।
राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता और पासपोर्ट
बता दें कि अगस्त 2019 में सुब्रमण्यम स्वामी ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर आरोप लगाया था कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है और उनके पास ब्रिटिश पासपोर्ट है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 9 का हवाला देते हुए स्वामी ने कहा था कि कोई व्यक्ति केवल एक ही देश का नागरिक हो सकता है। नागरिकता अधिनियम 1955 का हवाला देते हुए स्वामी ने तर्क दिया कि राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता रद्द की जानी चाहिए।
उन्होंने संविधान का हवाला देते हुए कहा था कि अगर कोई नागरिक दूसरे देश की नागरिकता हासिल करता है तो उसे अपनी भारतीय नागरिकता त्यागनी होगी। 20 अप्रैल 2019 को केंद्र सरकार ने नागरिकता संबंधी इस शिकायत को लेकर राहुल गांधी को नोटिस भी जारी किया था। नोटिस का विषय था “नागरिकता के संबंध में शिकायत।”
राहुल गांधी यूके की कंपनी के निदेशक है
स्वामी ने दावा किया कि राहुल गांधी बैकऑप्स लिमिटेड के निदेशकों में से एक हैं, जो यूके में पंजीकृत एक कंपनी है। उन्होंने दावा किया कि कंपनी ने 2005 और 2006 में वार्षिक रिटर्न दाखिल किया था, जिसके अनुसार राहुल गांधी की जन्म तिथि 19 जून, 1970 है। इसके अतिरिक्त, दस्तावेजों में उन्हें ब्रिटिश नागरिक के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। स्वामी ने अब अदालत को सूचित किया है कि उन्होंने अपनी शिकायत पर स्थिति अद्यतन के लिए केंद्र सरकार से बार-बार पूछा है, लेकिन उन्हें कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है। उन्होंने अदालत से इस मुद्दे पर सरकार से स्थिति रिपोर्ट मांगने का आग्रह किया है।

