Delhi Liquor Policy Case: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कोर्ट में झटका लगा है। दिल्ली आबकारी नीति मामले में सीबीआई द्वारा अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को दिल्ली हाईकोर्ट ने बरकरार रखा है। इस गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए सीएम केजरीवाल ने याचिका दायर की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है। याचिका खारिज करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि यह नहीं कहा जा सकता कि सीबीआई द्वारा अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी बिना किसी उचित कारण के की गई है। कोर्ट ने यह भी कहा कि राहत के लिए अरविंद केजरीवाल ट्रायल कोर्ट जा सकते हैं।
हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ जाएंगे सुप्रीम कोर्ट
सीबीआई द्वारा उनकी गिरफ्तारी और जमानत को लेकर वे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। गौरतलब है कि ईडी मामले में अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही अंतरिम जमानत दे दी है। इससे पहले 26 जून को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने िरफ्तार किया था। इस गिरफ्तारी को चुनौती देने के लिए सीएम केजरीवाल ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसे आज दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है।
केजरीवाल के वकील की मांग
वहीं इस मामले में अरविंद केजरीवाल का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि इस प्रक्रिया में शामिल 50 अन्य लोगों को भी आरोपी बनाया जाना चाहिए क्योंकि 15 लोगों ने भी फाइल पर हस्ताक्षर किए थे। उन्होंने कहा कि यह गिरफ्तारी केजरीवाल को जेल में रखने के इरादे से की गई है।
हाल ही में सीबीआई के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद दिल्ली हाईकोर्ट की न्यायाधीश नीना बंसल कृष्णा ने केजरीवाल की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। सीबीआई ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आबकारी घोटाले का मास्टरमाइंड बताया था।

