Ghaziabad News: गाजियाबाद में अब छोटे भूखंडों पर होटल खोले जा सकेंगे। सरकार के निर्देश के बाद गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) न्यूनतम 1,000 वर्ग मीटर के भूखंडों के लिए मानचित्र स्वीकृत कराने की अनिवार्यता को खत्म करने जा रहा है। इससे लोगों को राहत मिलेगी और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। जीडीए उपाध्यक्ष अतुल वत्स ने बताया कि सरकार ने हाल ही में होटल भवन निर्माण उपनियमों में संशोधन किया है और सभी प्राधिकरणों को अपने बोर्ड के माध्यम से इन्हें अपनाने के निर्देश दिए गए हैं। अब जीडीए इस प्रस्ताव को 5 अगस्त को बोर्ड बैठक में ला रहा है, जहां संशोधित होटल भवन निर्माण उपनियम 2023 को अपनाया जाएगा।
इसके अपनाए जाने के बाद होटल निर्माण की मंजूरी के लिए न्यूनतम 1,000 वर्ग मीटर के भूखंड की अनिवार्यता समाप्त हो जाएगी। वत्स ने बताया कि अब तक 1,000 वर्ग मीटर के भूखंडों के लिए ही होटल का मानचित्र स्वीकृत किया ाता था। नए बदलावों के तहत होटलों में न्यूनतम छह कमरे होने चाहिए। छह से 20 कमरों वाले होटलों के लिए भूखंड के आकार की अनिवार्यता नहीं होगी। 20 से अधिक कमरों वाले होटलों के लिए न्यूनतम क्षेत्रफल 500 वर्ग मीटर होना चाहिए। इसके अतिरिक्त, नियोजित कॉलोनियों में आवासीय भूखंडों पर होटल नहीं बनाए जा सकते।
नए नियमों में हुए ये बदलाव:
छह से 20 कमरों वाले होटलों के लिए न्यूनतम भूमि की आवश्यकता समाप्त कर दी जाएगी।
20 से अधिक कमरों वाले होटलों के लिए 500 वर्ग मीटर या उससे बड़ा भूखंड अनिवार्य होगा।
आवासीय क्षेत्रों में 20 कमरों तक वाले होटलों के लिए पहुंच मार्ग की चौड़ाई नौ मीटर होनी चाहिए।
20 से अधिक कमरों वाले होटलों के लिए सड़क की चौड़ाई 12 मीटर होनी चाहिए।
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गैर-आवासीय क्षेत्रों में सभी प्रकार के होटलों के लिए पहुंच मार्ग 12 मीटर चौड़ा होना चाहिए। पहले सड़क की चौड़ाई 12 और 18 मीटर थी।
नए नियमों के तहत, यदि पहुंच मार्ग 30 मीटर से अधिक चौड़ा है, तो पांच मंजिल तक होटल बनाए जा सकते हैं। पहले, केवल चार मंजिलों की अनुमति थी।
मौजूदा नियम क्या है
होटल का नक्शा केवल 1,000 वर्ग मीटर के भूखंडों के लिए स्वीकृत किया जा सकता है। विकसित या निर्मित क्षेत्रों में होटल तक पहुंचने का मार्ग 12 मीटर चौड़ा होना चाहिए, तथा अविकसित या नए क्षेत्रों में सड़क की न्यूनतम चौड़ाई 18 मीटर होनी चाहिए।

