Delhi Liquor Policy Case: दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई 5 अगस्त तक टाल दी है। सिसोदिया ने अपनी याचिका में जमानत का अनुरोध करते हुए कहा है कि वह 16 महीने से जेल में हैं। कोर्ट ने कहा कि सीबीआई का जवाब दाखिल हो चुका है, लेकिन ईडी का जवाब अभी लंबित है। इसके लिए कोर्ट ने 1 अगस्त तक का समय दिया है।
दरअसल मनीष सिसोदिया ने दिल्ली की शराब नीति में कथित घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में जमानत याचिका दायर की है। सिसोदिया की याचिका में तर्क दिया गया है कि वह 16 महीने से जेल में हैं और पिछले साल अक्टूबर से मुकदमे में कोई प्रगति नहीं हुई है। 16 जुलाई को कोर्ट ने सिसोदिया की याचिकाओं पर सुनवाई के लिए सहमति जताई और सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय से जवाब मांगा।
पिछले साल 26 फरवरी को CBI ने किया था गिरफ्तार
बता दें कि शराब नीति मामले में उनकी कथित भूमिका को लेकर सीबीआई ने सिसोदिया को 26 फरवरी, 2023 को गिरफ्तार किया था। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सीबीआई की एफआईआर के आधार पर उन्हें 9 मार्च 2023 को गिरफ्तार किया था। सिसोदिया ने पिछले साल 28 फरवरी को डिप्टी सीएम के पद से इस्तीफा दे दिया था।
अदालत ने क्या कहा था
अपनी याचिका में सिसोदिया ने कहा कि जांच एजेंसियों का प्रतिनिधित्व करने वाले विधि अधिकारी ने 4 जून को पीठ को सूचित किया कि कथित आबकारी नीति घोटाले के मुख्य मामले और संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोप पत्र और अभियोजन शिकायत 3 जुलाई 2024 तक या उससे पहले दायर की जाएगी। 4 जून को अदालत ने दोनों मामलों में सिसोदिया की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया था। हालांकि, अदालत ने कहा था कि भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित मामलों में प्रवर्तन निदेशालय और सीबीआई द्वारा आरोप पत्र दायर किए जाने के बाद सिसोदिया अपनी जमानत याचिका फिर से दाखिल कर सकते हैं।