Delhi Liquor Policy Case: दिल्ली शराब नीति मामले में जेल में बंद आम आदमी पार्टी (आप) के नेता मनीष सिसोदिया को कोर्ट से कोई राहत नहीं मिल रही है। पहले सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई और अब सोमवार (15 जुलाई) को राउज एवेन्यू कोर्ट ने सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 22 जुलाई तक बढ़ा दी है। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम सिसोदिया को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया गया। राउज एवेन्यू कोर्ट में अगली सुनवाई 22 जुलाई को होनी है।
दरअसल मनीष सिसोदिया दिल्ली सरकार में आबकारी मंत्री रह चुके हैं। पिछले साल 26 फरवरी को सीबीआई ने उन्हें शराब नीति मामले में गिरफ्तार किया था। सिसोदिया ने तुरंत 28 फरवरी 2023 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने उन्हें मार्च 2023 में इसी शराब नीति मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था। इस तरह ईडी और सीबीआई दोनों ही सिसोदिया के खिलाफ जांच कर रही हैं।
सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से भी नहीं मिली राहत
शराब नीति मामले में जमानत के लिए सिसोदिया सुप्रीम कोर्ट और राउज एवेन्यू कोर्ट दोनों का दरवाजा खटखटा रहे हैं। हालांकि, आप नेता को देश की शीर्ष अदालत या निचली अदालत से राहत नहीं मिली है। गुरुवार (11 जुलाई) को सुप्रीम कोर्ट में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई होनी थी। हालांकि, याचिका पर सुनवाई करने वाली पीठ में शामिल जस्टिस संजय कुमार ने निजी कारणों से खुद को मामले से अलग कर लिया।
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जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय करोल और जस्टिस संजय कुमार की पीठ को सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई करनी थी। पीठ ने कहा कि जस्टिस संजय कुमार को छोड़कर दूसरी पीठ ईडी और सीबीआई द्वारा दायर शराब नीति मामलों में सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई करेगी। जस्टिस खन्ना ने कहा, “हमारे सहयोगी के कुछ मुद्दे हैं और वह निजी कारणों से मामले की सुनवाई नहीं करना चाहते हैं।”