Noida: इन दिनों बच्चों में छोटी उम्र से ही वाहन चलाने की इच्छा होना आम बात हो गई है। हालांकि, यह उत्साह अक्सर दुर्घटनाओं में बदल जाता है। ऐसी घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए नोएडा की ट्रैफिक पुलिस ने नाबालिग बच्चों को वाहन चलाने की अनुमति देने वाले परिवारों को सख्त चेतावनी जारी की है।
ट्रैफिक पुलिस की जनता से अपील
अपने ताजा निर्देश में ट्रैफिक पुलिस ने इस बात पर जोर दिया है कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों को किसी भी परिस्थिति में दोपहिया या चार पहिया वाहन चलाने की अनुमति नहीं है। गौतम बुद्ध नगर ट्रैफिक पुलिस ने इसके खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। निर्देश में आगे कहा गया है, “हम सभी अभिभावकों से अपील करते हैं कि 18 साल से कम उम्र के स्कूली छात्रों को बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस के कोई भी वाहन चलाने की अनुमति देना सख्त वर्जित है। कोई भी अभिभावक अपने 18 साल से कम उम्र के बच्चों को वाहन चलाने की अनुमति न दें। गौतम बुद्ध नगर पुलिस ऐसे वाहनों की सक्रिय रूप से जांच कर रही है और उल्लंघन करने वालों पर मोटर वाहन अधिनियम की धारा 119ए के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।”
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उल्लंघन के लिए दंड
नाबालिग वाहन चालकों के माता-पिता या अभिभावकों को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे, जिनमें शामिल हैं:
- वाहन मालिक के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 125 के तहत मामला दर्ज किया जाएगा।
- ₹25,000 तक का जुर्माना।
- वाहन का पंजीकरण 12 महीने के लिए रद्द किया जाएगा।
- उल्लंघन करने वाले बच्चे को 25 वर्ष की आयु तक ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए अयोग्य घोषित किया जा सकता है।
पुलिस के सख्त रुख का उद्देश्य नाबालिग वाहन चलाने के कारण होने वाली दुर्घटनाओं की संख्या को कम करना और यह सुनिश्चित करना है कि माता-पिता सड़कों पर अपने बच्चों की सुरक्षा के बारे में अधिक सतर्क रहें।

