Delhi Liquor Policy Case: दिल्ली शराब नीति मामले में गिरफ्तार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बुधवार (26 जून) को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस सुनवाई के दौरान केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा उनकी रिहाई पर अंतरिम रोक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से अपनी याचिका वापस ले ली। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत देने के निचली अदालत के आदेश में कई खामियां गिनाई हैं और वह इन बिंदुओं को चुनौती देते हुए नई याचिका दाखिल करेंगे।
दिल्ली शराब नीति मामले में केजरीवाल को निचली अदालत ने जमानत दी थी। अदालत ने उल्लेख किया कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) अपराध की आय को केजरीवाल से जोड़ने वाले सबूत पेश करने में विफल रहा। हालांकि, अगले दिन मंगलवार (25 जून) को दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल की जमानत पर रोक लगा दी। इसके बाद आम आदमी पार्टी (आप) नेता ने अपनी जमानत पर हाईकोर्ट के रोक को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।
कोर्ट में सीबीआई की गिरफ्तारी का जिक्र
सुनवाई के दौरान केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि हाईकोर्ट के फैसले में जमानत आदेश में कई खामियां बताई गई हैं। उन्होंने बताया कि उनके मुवक्किल को भी सीबीआई ने गिरफ्तार किया है। उन्होंने मौजूदा याचिका वापस लेकर नई याचिका दायर करने की मांग की, जिसमें सभी प्रासंगिक बिंदु शामिल होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सिंघवी को नई याचिका दायर करने की अनुमति दे दी।
कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता नई याचिका दायर करके हाईकोर्ट के 25 जून के आदेश को चुनौती देना चाहता है। उन्होंने मौजूदा याचिका वापस लेने की अनुमति मांगी, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया।

