Arvind Kejriwal Bail: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की कथित शराब घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग मामले से जुड़ी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। गुरुवार 20 जून को राउज एवेन्यू कोर्ट से जमानत मिलने के बावजूद वे अगले कुछ दिनों तक तिहाड़ जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने उनकी जमानत याचिका को हाईकोर्ट में चुनौती दी है और इस पर सुनवाई जारी है।
बता दें कि कोर्ट ने सोमवार तक लिखित दलीलें पेश करने को कहा है, यानी मंगलवार या बुधवार तक फैसला आ सकता है। तब तक केजरीवाल सलाखों के पीछे ही रहेंगे। ईडी के वकील एसपी राजू ने बताया कि कोर्ट ने उनकी याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है और तब तक केजरीवाल की रिहाई पर रोक जारी रहेगी।
ईडी के वकील ने क्या कहा?
दिल्ली हाईकोर्ट के एएसजी एसवी राजू ने बताया, “केजरीवाल की जमानत पर रोक लगा दी गई है और अंतिम आदेश 2-4 दिन में आ जाएगा। जमानत याचिका रद्द करने पर सुनवाई बाद में होगी और इस संबंध में नोटिस जारी कर दिया गया है।”
राउज एवेन्यू कोर्ट के आदेश के खिलाफ ईडी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया
ईडी ने निचली अदालत के जमानत आदेश को चुनौती देते हुए न्यायमूर्ति सुधीर कुमार जैन और न्यायमूर्ति रवींद्र डुडेजा की पीठ के समक्ष तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया। हाईकोर्ट ने कहा कि जब तक ईडी की याचिका पर सुनवाई नहीं हो जाती, निचली अदालत के आदेश पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।
निचली अदालत ने एक लाख के मुचलके पर जमानत दी
गुरुवार को दिल्ली की एक अदालत ने केजरीवाल को एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया, लेकिन कुछ शर्तें भी लगाईं, जिसमें यह भी शामिल है कि वह जांच में बाधा डालने या गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगे। अदालत ने उनकी दलील स्वीकार कर ली कि जांच एजेंसी ने 21 मार्च को दिल्ली के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने के बाद से पर्याप्त सबूत पेश नहीं किए हैं।

