Arvind Kejriwal Bail: दिल्ली शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने आज शाम 8 बजे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी। कल यानी शुक्रवार को उन्हें जेल से रिहा किया जा सकता है। इस बीच प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने जमानत के खिलाफ अपील करने के लिए 48 घंटे का समय मांगा है। कोर्ट ने कहा कि ये दलीलें कल ड्यूटी जज के सामने रखी जा सकती हैं।
जमानत पर स्टे की मांग
इससे पहले ईडी ने जमानत पर 48 घंटे की रोक लगाने की मांग की थी, लेकिन अवकाश पीठ ने इससे इनकार कर दिया। दिल्ली की मंत्री आतिशी ने टिप्पणी की, “सत्यमेव जयते।” कोर्ट ने दिल्ली के सीएम को 1 लाख रुपये का जमानत बांड भरने का आदेश दिया। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को लोकसभा चुनाव के लिए 21 दिनों की अंतरिम जमानत दी थी। उन्हें 1 अप्रैल को तिहाड़ जेल भेज दिया गया था।
आगे क्या होगा
बता दें कि राउज एवेन्यू कोर्ट में जमानत याचिका पर आज लगातार दूसरी सुबह सुनवाई जारी रही। ईडी और केजरीवाल की दलीलें सुनने के बाद जज न्यायबिंदु की अवकाश पीठ ने फैसला सुरक्षित रख लिया।
कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार, ट्रायल कोर्ट में फिलहाल छुट्टी है। जमानत बांड ड्यूटी मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। कल सबसे बड़ी चुनौती ईडी द्वारा ऊपरी अदालत में अपना मामला पेश करना और निचली अदालत द्वारा जमानत दिए जाने के फैसले को चुनौती देना होगा।