उत्तर प्रदेश में गौतमबुद्ध नगर पुलिस ने बकरीद और ज्येष्ठ गंगा दशहरा त्योहारों के मद्देनजर नोएडा और ग्रेटर नोएडा में रविवार से बुधवार तक दंड प्रक्रिया संहिता (CRPC) की धारा 144 के तहत प्रतिबंध लगा दिए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने शनिवार को बताया कि त्योहारों के दौरान शांति और सौहार्द बनाए रखने के लिए ये प्रतिबंध लागू किए जा रहे हैं। ज्ञात हो कि गंगा दशहरा रविवार को मनाया जाएगा, जबकि बकरीद सोमवार को है।
जिले में 4 दिनों तक धारा 144 लागू
पुलिस के आदेशों के अनुसार, सार्वजनिक स्थानों पर बिना विशेष अनुमति के सार्वजनिक समारोह, प्रार्थना, अनुष्ठान, जुलूस और अन्य धार्मिक आयोजन पूरी तरह से प्रतिबंधित हैं। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (कानून व्यवस्था) हिरदेश कठेरिया ने बताया कि असामाजिक तत्वों से संभावित खतरे को देखते हुए इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि ऐसे व्यक्ति शांति भंग कर सकते हैं।उन्होंने बताया कि उचित आचरण सुनिश्चित करने के लिए गौतमबुद्ध नगर में 16 से 19 जून तक धारा 144 लागू रहेगी। कठेरिया ने कहा इसके अलावा, सरकार, विभिन्न आयोगों, परिषदों आदि द्वारा अक्सर विभिन्न परीक्षाएं और विरोध कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, और उन्हें अक्सर तय तिथि से कुछ समय पहले अधिसूचित किया जाता है। उन्होंने व्यवस्थित संचालन सुनिश्चित करने के लिए उचित उपायों की आवश्यकता पर जोर दिया।
गौतमबुद्ध नगर में गैरकानूनी सभाओं पर प्रतिबंध
आदेश के तहत प्रमुख प्रतिबंधों में बड़ी गैरकानूनी सभाओं पर प्रतिबंध, सरकारी कार्यालयों के एक किलोमीटर के दायरे में अनधिकृत ड्रोन का उपयोग, अनुमेय सीमा से परे लाउडस्पीकर का अत्यधिक उपयोग, विशेष रूप से रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक शामिल हैं।आदेश में निर्दिष्ट किया गया है कि खुले क्षेत्रों या छतों पर ईंट, पत्थर, सोडा की बोतलें, ज्वलनशील पदार्थ या विस्फोटक रखना प्रतिबंधित है। पुलिस ने चेतावनी दी है कि आदेश या उसके घटकों का कोई भी उल्लंघन भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत दंडनीय होगा।

