दिल्ली पुलिस ने आप सांसद स्वाति मालीवाल पर हमले के मामले में सबूत नष्ट करने और गलत जानकारी देने के आरोप में बिभव कुमार के खिलाफ धारा 201 जोड़ी है। एक अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी। ज्ञात हो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के करीबी बिभव कुमार पर 13 मई को सीएम अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास पर स्वाति मालीवाल पर हमला करने का आरोप है। बिभव कुमार को 18 मई को गिरफ्तार किया गया था और वह फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद है।
फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद हैं बिभव कुमार
16 मई को दर्ज की गई प्रारंभिक एफआईआर में आपराधिक धमकी, महिला के कपड़े उतरवाने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग, तथा गैर इरादतन हत्या के प्रयास जैसे आरोप शामिल थे। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, एक अधिकारी ने सोमवार को इस धारा को जोड़े जाने की पुष्टि की, जिसके तहत मुख्य अपराध के लिए सजा के छठे हिस्से तक की सजा हो सकती है।दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने आरोप लगाया है कि सीएम अरविंद केजरीवाल से मिलने गए बिभव कुमार ने उन पर हिंसक हमला किया। मालीवाल ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि बिभव कुमार ने उन पर पूरी ताकत से हमला किया, उन्हें थप्पड़ मारे और लात मारी।
सबूतों से छेड़छाड़ की कोशिश
मामले में पुलिस ने कहा कि जांच से पता चला है कि कुमार के मोबाइल फोन को संभवतः सबूत मिटाने के लिए फॉर्मेट किया गया था, जिसके कारण 18 मई को उनकी गिरफ्तारी हुई। दो बार मुंबई ले जाए जाने के बावजूद, जहां उन पर अपने फोन को फॉर्मेट करने का संदेह है, कुमार ने स्थान या डेटा हटाने में शामिल व्यक्तियों के बारे में पुलिस के साथ सहयोग नहीं किया है। इसके अलावा, सीएम केजरीवाल के आवास के तीन सीसीटीवी डीवीआर संभावित छेड़छाड़ के लिए फोरेंसिक जांच के अधीन हैं, जिनकी रिपोर्ट आने बाकी है। 18 मई को गिरफ्तार किए गए बिभव कुमार फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद हैं।

