दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट के अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट (एसीएमएम) ने दिल्ली भाजपा के मीडिया विभाग के प्रमुख प्रवीण शंकर कपूर द्वारा दिल्ली सरकार में मंत्री और AAP नेता आतिशी और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दायर मानहानि के मुकदमे को स्वीकार कर लिया है। कोर्ट ने मंत्री आतिशी को 29 जून को पेश होने के लिए तलब किया है।
AAP नेताओं की टिप्पणी से प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची : भाजपा
भाजपा नेता प्रवीण शंकर कपूर ने मानहानि का मुकदमा दायर करते हुए आरोप लगाया कि आतिशी और केजरीवाल की टिप्पणियों से उनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है। अदालत की ओर से जारी संक्षिप्त घोषणा में कथित मानहानिकारक बयानों का ब्यौरा नहीं दिया गया। ज्ञात हो कि आप नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दावा किया था कि भाजपा ने पार्टी के नेताओं से 20-30 करोड़ रुपये के बदले में पार्टी में शामिल होने का ऑफर दिया था।
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दायर याचिका में क्या है ?
ज्ञात हो कि 16 मई को भाजपा नेता प्रवीण शंकर कपूर ने बयान दर्ज किया था। जिस याचिका में कहा गया है कि AAP ने बीजेपी नेताओं द्वारा पार्टी में शामिल होने की बात कह उन पर झूठे और मनगढ़ंत आरोप लगाए हैं। भाजपा नेता प्रवीण शंकर कपूर ने कहा कि आम आदमी पार्टी द्वारा कोई साक्ष्य पेश नहीं किया गया है। याचिका में बीजेपी ने नेता द्वारा कहा गया कि AAP बीजेपी पर झूठा आरोप लगा दिल्ली आबकारी घोटाला मामले से ध्यान भटकाना चाह रही हैं।

