Greater Noida: एक महत्वपूर्ण अतिक्रमण विरोधी अभियान में, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने बुधवार को रूपवास बाईपास के पास अतिक्रमित भूमि को हटा दिया, जो रूपवास बाईपास को NH-91 से जोड़ने वाली प्रस्तावित सड़क के लिए निर्धारित है। साथ ही धूम-मानिकपुर में औद्योगिक भूमि को भी अवैध कब्जे से मुक्त कराया गया। दोनों क्षेत्रों में पुनः प्राप्त कुल भूमि लगभग 31,000 वर्ग मीटर है, जिसका अनुमानित मूल्य ₹62 करोड़ है।
कॉलोनाइजरों पर नकेल
ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के सीईओ एन.जी. रवि कुमार ने अधिसूचित क्षेत्रों में अतिक्रमण के खिलाफ सख्त अभियान चलाने का निर्देश दिया है. परियोजना विभाग अवैध कब्जे हटाने के लिए सक्रियता से अभियान चला रहा है। बुधवार को वर्क सर्किल दो की टीम ने रूपवास बाइपास और धूम-मानिकपुर में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई को अंजाम दिया। रूपवास बाइपास के पास 7500 वर्ग मीटर भूमि पर कॉलोनाइजर अनाधिकृत कॉलोनी विकसित करने का प्रयास करते पाए गए।
बुलडोजर कार्रवाई
परियोजना विभाग के वरिष्ठ प्रबंधक राजेश कुमार के नेतृत्व में वर्क सर्किल टू की टीम ने सफलतापूर्वक अतिक्रमण को ध्वस्त कर प्रस्तावित सड़क की जमीन को खाली करा लिया. इसके बाद, टीम ने धूम-मानिकपुर में भूमि भूखंड संख्या 1220, 1222, 1239 और 1244 पर अवैध कब्जों को निशाना बनाया। प्राधिकरण के सुरक्षा कर्मियों की सहायता से टीम ने इन क्षेत्रों में 23,660 वर्ग मीटर भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया।
निरंतर सतर्कता
परियोजना विभाग के महाप्रबंधक एवं ओएसडी हिमांशु वर्मा ने चेतावनी दी कि प्राधिकरण की अधिसूचित भूमि पर अतिक्रमण का प्रयास करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने सभी वर्क सर्किल प्रमुखों को भूमि अतिक्रमण के खिलाफ कड़ी निगरानी रखने और कोई भी रिपोर्ट मिलने पर तुरंत कार्रवाई करने का निर्देश दिया। प्राधिकरण की एसीईओ अन्नपूर्णा गर्ग ने लोगों को अपनी मेहनत की कमाई को अवैध रूप से विकसित कॉलोनियों में निवेश करने के प्रति आगाह किया। उन्होंने सलाह दी कि जिस किसी ने भी अनधिकृत कॉलोनियों में प्लॉट खरीदे हैं, उन्हें अपने पंजीकरण दस्तावेजों के साथ पुलिस में शिकायत दर्ज करानी चाहिए और अपराधियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए प्राधिकरण को एक प्रति प्रदान करनी चाहिए।
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सीईओ रवि कुमार की अपील
ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के सीईओ एन.जी. रवि कुमार ने इस बात पर जोर दिया कि ग्रेटर नोएडा के अधिसूचित क्षेत्रों में किसी भी अवैध निर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने व्यक्तियों से संभावित कानूनी मुद्दों से बचने के लिए ग्रेटर नोएडा में कोई भी संपत्ति खरीदने से पहले प्राधिकरण के साथ भूमि विवरण सत्यापित करने का आग्रह किया।
यह कदम यह सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है कि ग्रेटर नोएडा में विकास एक विनियमित और वैध तरीके से आगे बढ़े, वास्तविक खरीदारों के हितों की रक्षा हो और व्यवस्थित शहरी विकास को बढ़ावा मिले।

