Arvind Kejriwal Interim Bail: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से 1 जून तक अंतरिम जमानत मिल गई है. उन्हें प्रवर्तन निदेशालय के नौ समन के बाद 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। करीब 50 दिन बाद उन्हें राहत दी गई है. सुप्रीम कोर्ट ने यह राहत देने के लिए कुछ शर्तें रखी हैं, जिसका उन्हें पालन करना होगा.
कोर्ट ने किन शर्तों पर दिया अंतरिम जमानत
01 अरविंद केजरीवाल को 2 जून तक सरेंडर कर जेल लौटना होगा.
02 उन्हें 50,000 रुपये का जमानत बांड भरना होगा.
03 केजरीवाल उत्पाद नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अपनी भूमिका पर टिप्पणी नहीं कर सकते।
04 उन्हें अपने इस बयान का पालन करना होगा कि वह किसी भी आधिकारिक फाइल पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे. बहुत जरुरी होने पर उपराज्यपाल से मंजूरी लेकर ही करेंगे.
05 केजरीवाल मुख्यमंत्री कार्यालय और दिल्ली सचिवालय नहीं जायेंगे.
06 वह किसी भी गवाह से संवाद नहीं कर सकते या मामले से संबंधित आधिकारिक दस्तावेजों तक नहीं पहुंच सकते।
अंतरिम जमानत देते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा:
01 अरविंद केजरीवाल को दी गई अंतरिम जमानत को उनके खिलाफ मामले की गुण-दोष पर एक राय के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।
02 केजरीवाल पर गंभीर आरोप लगे हैं, लेकिन अभी तक उन्हें दोषी नहीं ठहराया गया है.
03 केजरीवाल का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, न ही वह समाज के लिए खतरा है.
04 आगामी लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए एक व्यापक एवं उदार दृष्टिकोण उचित है।
05 केजरीवाल डेढ़ साल तक बाहर रहे. उन्हें ईडी पहले या बाद में गिरफ्तार कर सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ.

