नई दिल्ली। देश में होने वाले आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर राजधानी दिल्ली में 25 मई को दिल्ली में सवैतनिक अवकाश घोषित किया गया हैं। चुनाव आयोग ने चुनाव में आम लोगों की भागीदारी को मजबूत करने और मतदाता मतदान प्रतिशत बढ़ाने की दिशा में यह कदम उठाया है।
राजधानी में 4 चौथे चरण में होगी मतदान
दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पी कृष्णमूर्ति ने भारत के चुनाव आयोग (ECI) के आदेश को लागू करने की घोषणा की । RP अधिनियम 1951 की धारा 135 B के तहत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में मतदान के दिन कर्मचारियों को सवैतनिक अवकाश दिया जाता है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में लोकसभा चुनाव चौथे चरण में होना हैं। राजधानी में 25 मई को मतदान निर्धारित है। यानि कि चुनाव आयोग के आदेश के अनुसार राजधानी में 25 मई को छुट्टी रहेगी और इस दौरान कर्मचारियों का वेतन भी नही कटेगा।
दूसरे राज्य के लोगों की भी मिलेगी छुट्टी
मुख्य निर्वाचन अधिकारी पी कृष्णमूर्ति के आदेश के अनुसार सभी कर्मचारी चाहे वो सार्वजनिक क्षेत्र के हों या निजी, जो दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में मतदाता हैं, मतदान के दिन वोट देने के अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग करने के लिए सवैतनिक अवकाश के हकदार हैं। इसके अलावा, यह बताना है कि दिल्ली में काम करने वाले पड़ोसी शहरों उत्तर प्रदेश , हरियाणा और राजस्थान के मतदाताओं को भी मतदान के दिन सवैतनिक अवकाश दिया जाएगा और इसके विपरीत, पड़ोसी शहरों में काम करने वाले दिल्ली के मतदाताओं को उनकी मतदान तारीख के अनुसार छुट्टी दी जाएगी।
प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दिया आदेश
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से इसकी जानकारी दी। विज्ञप्ति में कहा गया है कि यह पहल मतदाता मतदान के महत्व और चुनावी प्रक्रिया को बढ़ावा देने में प्रत्येक नागरिक की मौलिक भूमिका को रेखांकित करती है। इसमें कहा गया है कि सवैतनिक अवकाश देकर, चुनाव आयोग के मार्गदर्शन में दिल्ली के सीईओ का उद्देश्य निर्बाध भागीदारी और प्रसार की सुविधा प्रदान करना है। इसके अलावा संबंधित सार्वजनिक, निजी या अन्य प्रतिष्ठानों के नियोक्ताओं से इस आदेश का अनुपालन करने और यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया गया है कि उनके कर्मचारियों को बिना किसी बाधा के लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर मिले।

