Sanjay Singh Bail News:आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. सर्वोच्च न्यायालय की तीन जजों वाली बेंच ने आप नेता संजय सिंह को जमानत दी है. 6 महीने बाद वे जेल से बाहर आएंगे. सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को आप नेता संजय सिंह की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से कई सवाल पूछे थे. सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से पूछा था कि संजय सिंह 6 महीने से जेल में हैं. उनके पास से कोई पैसा नहीं मिला है. कोई मनी ट्रेल नहीं मिला है इसके बावजूद ईडी अभी भी संजय सिंह को हिरासत में क्यों रखना चाहती है. उसे हिरासत में रखना क्यों जरूरी है? बता दें कि ईडी ने संजय सिंह की जमानत का विरोध नहीं किया.
बता दें कि सांसद संजय सिंह के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने बताया कि उन पर कोई आरोप नहीं हैं. आरोप पत्र में उन्हें कभी भी आरोपी के रूप में नामित नहीं किया गया था। सिर्फ दो बार ही कहा गया कि उन्होंने एक करोड़ रुपये लिये हैं. सभी आरोप बेबुनियाद हैं.
घोटाले में शामिल होने का आरोप
आप नेता ने फरवरी में दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसने दिल्ली शराब घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत देने से मना कर दिया था। दिल्ली हाई कोर्ट ने 7 फरवरी को संजय सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जो दिल्ली से राज्यसभा के लिए फिर से चुने गए हैं, लेकिन निचली अदालत को सुनवाई शुरू होने पर तेजी लाने का निर्देश दिया गया था।
ईडी ने उच्च न्यायालय में दावा किया था कि सिंह कथित घोटाले में एक प्रमुख साजिशकर्ता है और उसने अपराध से 2 करोड़ रुपये कमाए हैं।

