Manish Sisodia News: राउज एवेन्यू कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को तीन दिन की अंतरिम जमानत दी है. उन्हें 13 से 15 फरवरी तक लखनऊ में अपनी भतीजी के विवाह समारोह में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत दी गई है। मनीष सिसोदिया ने कोर्ट से 12 से 16 फरवरी तक के लिए जमानत देने की गुहार लगाई थी, लेकिन उन्हें 13 से 15 फरवरी के लिए अंतरिम जमानत दी गई है. इससे पहले कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को सप्ताह में एक बार अपनी बीमार पत्नी से मिलने की इजाजत दी थी.
न्यायिक हिरासत 22 फरवरी तक बढ़ाई गई
दिल्ली कोर्ट ने 5 फरवरी को मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 22 फरवरी तक बढ़ा दी थी. गिरफ्तारी के कुछ दिन बाद ही मनीष सिसोदिया ने दिल्ली के मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था.
26 फरवरी, 2023 को गिरफ्तार
विशेष न्यायाधीश एम.के. नागपाल ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा की जा रही जांच के संबंध में 13 से 15 फरवरी तक सिसोदिया को राहत दी थी। दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई ने 26 फरवरी, 2023 को पूर्व उपमुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया था। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लॉन्ड्रिंग संबंधित मामले में उन्हें 9 मार्च, 2023 को तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था।
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सीएम तिहाड़ जेल में बंद है पूर्व डिप्टी सीएम
दरअसल, दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में तिहाड़ जेल में हैं. उनकी भतीजी की शादी 14 फरवरी को है, जिसमें शामिल होने के लिए उन्होंने कोर्ट से अपील की थी. इसे देखते हुए कोर्ट ने 13 से 15 फरवरी तक सिसोदिया को अंतरिम जमानत दी है.

