Delhi Liquor Scam: आम आदमी पार्टी के नेता और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पूर्व कैबिनेट सहयोगी मनीष सिसोदिया को बड़ा झटका लगा है। दिल्ली शराब घोटाला मामले में कोर्ट ने उन्हें अंतरिम राहत नहीं दी है. उनकी न्यायिक हिरासत 22 फरवरी, 2024 तक बढ़ा दी गई है। इसका मतलब है कि मनीष सिसोदिया फिलहाल जेल में ही रहेंगे। गौरतलब है कि अनियमितताएं उजागर होने के बाद दिल्ली की नई आबकारी नीति को खत्म कर दिया गया है. इस मामले में केजरीवाल कैबिनेट के कई नेता जांच के दायरे में हैं।
दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में सोमवार सुबह राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया. कोर्ट ने आप नेता मनीष सिसोदिया को 22 फरवरी तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. बता दें कि मनीष सिसोदिया ने पैरोल के साथ नियमित जमानत के लिए भी कोर्ट में अर्जी दाखिल की है. हालांकि, फिलहाल सिसोदिया को कोर्ट से राहत नहीं मिली है और उन्हें 22 फरवरी तक जेल में ही रहना होगा.
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सीबीआई से मांगी गई विस्तृत रिपोर्ट
दिल्ली की रद्द की गई शराब नीति से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में कोर्ट ने जांच एजेंसी को अहम निर्देश दिया है. राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई को सीलबंद लिफाफे में विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है. मामले में अगली सुनवाई 22 फरवरी को होगी. सीबीआई ने कहा कि जांच अभी भी जारी है और यह अहम चरण में है. कुछ संदिग्ध लोगों से पूछताछ जारी है. सीबीआई ने बताया कि जिन लोगों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किए गए हैं, उनकी जांच पूरी हो चुकी है। उधर, आरोपियों के वकीलों ने कोर्ट में कहा कि स्टेटस रिपोर्ट अधूरी है और इसमें स्पष्टता का अभाव है. इसके बाद अदालत ने सीबीआई को तदनुसार निर्देश दिया।