Gyanvapi : वाराणसी ज्ञानवापी मामले को लेकर हिंदू पक्ष के लिए बड़ा फैसला आया है जिला कोर्ट ने हिंदू पक्ष को ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में पूजा करने का अधिकार दे दिया है। हिंदू पक्ष के वकील ने मीडिया से बातचीत करके विक्ट्री का साइन दिखाया और कहा- “हिंदू पक्ष को ‘व्यास के तहखाना’ में पूजा करने की इजाज़त दी गई। जिला कोर्ट ने नियमित पूजा करने का आदेश दिया है और जिला प्रशासन को 7 दिन में व्यवस्था करने के दिए आदेश दिए हैं।
हिंदू पक्ष ने इस फैसले के बाद लगाए हर हर महादेव के जयकारे
काशी विश्वनाथ ट्रस्ट बोर्ड की तरफ से पूजा अर्चना करवाई जाएगी हिंदू पक्ष ने इस फैसले के बाद हर हर महादेव के जयकारे लगाए और 30 साल बाद न्याय मिलने का दाव किया नवंबर 1993 तक यहां पूजा-पाठ किया जाता था। बता दें कि वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर स्थित व्यास तहखाना में पूजा पाठ करने के अधिकार देने की मांग वाली शैलेंद्र कुमार पाठक की याचिका पर कल सुनवाई के बाद जिला जज ने आदेश सुरक्षित कर लिया था जिसपर आज फैसला आया है।
हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर ने कहा सात दिनों के अंदर शुरू होगी पूजा
वहीं मुस्लिम पक्ष यानि अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी के वकील अखलाक अहमद ने कहा कि यह फैसला गलत है। पूर्व के आदेशों को ओवरलुक करते हुए यह आदेश दिया गया है हम लोग इसके खिलाफ हाईकोर्ट जाएंगे। वहीं हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर ने कहा कि पूजा सात दिनों के भीतर शुरू होगी और सभी को पूजा करने का अधिकार होगा।

