जिले में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए नए और पुराने शराब दुकानों के नवीनीकरण की प्रक्रिया आबकारी विभाग ने शुरू कर दी है। इसके साथ ही ऐसे लाइसेंस धारक जो दुकानों का नवीनीकरण कराना चाहते हैं उन्हें 11 जनवरी तक आबकारी विभाग के ई लाटरी पोर्टल पर आवेदन करना होगा। जिसके बाद सरकार द्वारा उसे अधिकृत किया जाएगा। अगर किसी दुकान का लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं हो पाता है तो शेष बची दुकानों का आवंटन ई लाटरी के माध्यम से किया जाएगा।
नए आबकारी नीति की घोषणा
दरअसल सरकार ने एक अप्रैल से शुरू होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए आबकारी नीति की घोषणा कर दी है। जिसके बाद सभी दुकानों का नवीनीकरण होगा। यह नवीकरण हर साल करना होता है। पहले आवंटित दुकानों को वार्षिक फीस जमा करना होगा,11 जनवरी बाद उनके दुकानों का आवंटन दोबारा से उन्हीं के नाम पर हो जाएगा।
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जिले में शराब की 539 दुकान
इस बार आबकारी नीति में वार्षिक फीस दस प्रतिशत बढ़ा दी गई है। फिलहाल जिले में आबकारी विभाग के दुकानों की संख्या 539 है। इसमें अंग्रेजी की 141, बीयर की 140, देशी की 232, भांग की दो व 25 मॉडल शाप हैं। नए नियमों की तहत अगर निर्धारित तिथि तक जो लोग फीस जमा कर दुकानों का नवीनीकरण नहीं कराएंगे उन्हें दोबारा मौका नहीं मिलेगा।

