Ghaziabad News: उत्तर प्रदेश सरकार ने स्कूल वैन और बसों में सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य कर दिया है. सरकार की ओर से जारी आदेश में स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों की सुरक्षा पर जोर देते हुए सभी स्कूल प्रशासकों को वैन और बसों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए तीन महीने की समय सीमा दी गई है। 1 अप्रैल तक उत्तर प्रदेश के सभी स्कूलों को अपनी बसों में सीसीटीवी कैमरे लगाने होंगे।
स्कूलों में आने वाले सभी छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यह निर्णय लिया गया है। स्कूल बसों और वैन के अंदर सीसीटीवी कैमरे अब अनिवार्य हैं। इस निर्देश का पालन करने के लिए स्कूल प्रबंधन और ट्रांसपोर्ट मालिकों को तीन महीने की मोहलत दी गई है. 1 अप्रैल से उत्तर प्रदेश के सभी स्कूलों की बसों और वैन में सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य है। सरकार की ओर से यह फैसला स्कूली छात्रों के साथ होने वाली किसी भी अप्रिय घटना पर नजर रखने के लिए किया गया है और इस नियम को लागू करने के लिए सख्त निर्देश दिए गए हैं.
कितना प्रभावी होगा नियम:
उत्तर प्रदेश मोटर वाहन अधिनियम 1998 के तहत, स्कूल वैन और बसों में छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कुछ अनिवार्य नियम लागू किए गए थे। इन नियमों में स्कूल वैन और बसों को पीले रंग से रंगना, साथ ही प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स, अग्निशामक यंत्र, जीपीएस सिस्टम आदि लगाना शामिल है। हालांकि, इन सभी नियमों को जमीन पर प्रभावी ढंग से लागू नहीं किया गया था।
गाजियाबाद पेरेंट्स एसोसिएशन की अध्यक्ष सीमा त्यागी ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी आदेश की सराहना करते हुए इसे सराहनीय कदम बताया. सभी स्कूल वैन और बसों में सीसीटीवी कैमरे लगाना अब अनिवार्य है और इस उपाय से किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सकता है। त्यागी ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि जिस तरह अन्य सरकारी योजनाएं जारी होने के बाद प्रभावी ढंग से लागू नहीं हो पायी उसी तरह इसका भी हाल न हो जाए. उन्हें उम्मीद है कि इस आदेश के साथ ऐसा नहीं होगा।

