Noida : परिवहन विभाग(Transport Department) द्वारा सड़कों से 10-15 साल पुराने हो चुके करीब 35 हजार वाहनों को हटाया जाएगा। ये फैसला बढ़ते प्रदूषण को वह देखते हुए एनजीटी (NGT) ने लिया है। परिवहन विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक, दिल्ली एनसीआर में 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को चलने पर पाबंदी है। ऐसे में अगर आप नोएडा में रहते है तो ये खबर आपके लिए है। अगर आप भी ऐसे लिस्ट में आते है तो परिवहन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेकर वाहनों को दिल्ली एनसीआर से बाहर ले जा सकते है। नहीं तो आपका वाहन सीज हो सकता है। उसे स्क्रैप किया जा सकता है।
पुराने वाहनों का पंजीकरण निलंबित और निरस्त किया जाता है
परिवहन विभाग(Transport Department) के मुताबिक, एक निश्चित अवधि के बाद वाहनों का पंजीकरण निलंबित कर दिया जाता है। यह निलंबन छह महीने के लिए होता है। इस दौरान वाहन मालिक विभाग से अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करके वाहन को एनसीआर के बाहर दूसरे जिले में ले जा सकते है। विभाग समय-समय पर पुराने वाहनों का पंजीकरण निलंबित और निरस्त किया जाता है।
यहां दे सकते हैं वाहन
पुराने वाहनों को विभाग द्वारा निर्धारित कबाड़ केंद्रों में दे सकते हैं। जिले में दो वाहन कबाड़ केंद्र हैं। इसमें एक केंद्र नोएडा, जबकि दूसरा ग्रेटर नोएडा में है। इन केंद्रों में वाहन कटवाने के बाद प्रमाण पत्र दिया जाता है, जिससे रोड टैक्स में मिलने वाली छूट के लिए यह प्रमाण पत्र दिखाना होता है। यदि सभी दस्तावेज दुरुस्त हैं तो 24 घंटे में अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाएगा।
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वाहन कबाड़ केंद्रों की संख्या बढ़ेगी
गाड़ियों की बढ़ती संख्या के चलते, जिले में वाहन कबाड़ केंद्रों की संख्या बढ़ाई जाएगी। परिवहन विभाग(Transport Department) से मिली जानकारी के मुताबिक, दो से तीन नए कबाड़ केंद्र इस साल खुल सकते हैं। इसके लिए परिवहन विभाग मुख्यालय में आवेदन किए गए हैं।

