मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल को हाईकोर्ट ने जमानत पर रिहा करने आदेश दे दिया। फिलहाल कोर्ट ने गैंगस्टर मामले में अफजाल को 4 साल की सजा पर रोक लगाने से इंकार किया है।
बता दें कि गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने गैंगस्टर मामले में चार साल की सजा अफजाल अंसारी को सुनाई थी। गाजीपुर जेल में बंद हैं पूर्व सांसद अफजाल अंसारी। सजा के चलते अफजाल की लोकसभा सदस्यता रद्द हो चुकी है।
भले ही अफजाल को जमानत पर रिहा करने का आदेश हो गया हो लेकिन कोर्ट ने सजा पर रोक लगाए जाने से इंकार किया है। जिससे उनकी संसद सदस्यता बहाल नहीं होगी। सजा पर रोक लगाने,जमानत को लेकर अफजाल ने याचिका दाखिल की थी उसी पर आज गाजीपुर एमपी/एमएलए कोर्ट ने ये फैसला सुनाया।

