वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के ASI सर्वे पर सुप्रीम कोर्ट ने 26 जुलाई तक शाम 5बजे तक के लिए फुल स्टॉप लगा दिया है। साथ ही कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को यह समय जिला अदालत के सर्वे के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देने के लिए दिया गया है।
रोक के बाद से कई सवाल खड़े हो गए हैं
ज्ञानवापी मस्जिद का प्रबंधन देखने वाली अंजुमन कमेटी ने काशी विश्वनाथ मंदिर से सटे मस्जिद परिसर के सर्वेक्षण के लिए वाराणसी जिला अदालत के आदेश के खिलाफ याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया।
वरिष्ठ अधिवक्ता हुजेफा अहमदी ने बेंच से कहा, जिला कोर्ट ने आदेश शुक्रवार शाम को पारित किया था और अपील के लिए कोई समय मिलने से पहले सर्वेक्षण की कार्यवाही आज सुबह शुरू हो गई है, हालांकि अधिकारियों को यह बताया गया था कि इस मामले को आज सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया जाएगा। अहमदी ने कहा कि ढांचे की खुदाई से अपूरणीय क्षति होगी। इस पर सीजेआई चंद्रचूड़ ने पूछा कि जिला कोर्ट के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा क्यों नहीं खटखटाया गया. इस पर अहमदी ने कहा, यह आदेश सुप्रीम कोर्ट के पहले के आदेश का उल्लंघन है, जिसमें ज्ञानवापी मस्जिद की वैज्ञानिक जांच को स्थगित करने का निर्देश दिया गया था।

