उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ के सिटी कोतवाली छेत्र में हत्या के मामले में आरोपी बालिग युवक को फर्जी टीसी के आधार पर नाबालिक दिखाने पर निजी स्कूल के प्रिंसिपल अली शेर पर कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज,ग्रेट इंडियन पब्लिक स्कूल का मालिक है अली शेर,पूर्व में भी प्रिंसिपल पर फर्जी टीसी बनाने के आरोप लगे हैं, कोर्ट के आदेश पर सिटी कोतवाली पुलिस ने आईपीसी की धारा 420,467,468,471 मे किया मुकदमा दर्ज किया गया है। मृतक के पिता का आरोप है कि हत्या करने वाले आरोपी के पिता ने प्रिंसिपल से सांठगांठ कर बनवाई थी फर्जी टीसी Bsa पर भी स्कूल पर कार्यवाही व करने का पीड़ित ने लगाया आरोप!
आपको बता दें के सिटी कोतवाली छेत्र के चितोली रोड पर 11-06-21 को 22 वर्षीय युवक सलमान की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी साहिल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, वहीं हत्या का कारण पुलिस ने आपसी लेनदेन बताया,आरोपी तभी से आज ताक जेल मे है वहीं आरोपी पक्ष ने कोर्ट को गुमराह कर एक फर्जी टीसी कोर्ट मे पेश की जिसमे आरोपी को नाबालिग दर्शाया गया और मुकदमा Juvenile Court ( बाल अदालत ) मे चला गया! पीड़ित ने बताया के आरोपी बालिग था और बड़ी जद्दो जहद के बाद आरोपी की असली टीसी कोर्ट में पेश की गई कोर्ट ने मामले की जाँच कराई और टीसी का मामला फर्जी पाया गया कोर्ट ने स्कूल संचालक अली शेर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दे दिए हैं।
पुलिस ने मामले मे मुकदमा दर्ज कर लिया और पुलिस जाँच कर रही है वहीं पीड़ित ने bsa को भी फर्जी टीसी बनाने वाले स्कूल की जाँच कर मान्यता रद्द करने की शिकायत की bsa ने स्कूल की जाँच के आदेश तो दे दिए मगर आज तक स्कूल का निरिक्षण करने व फर्जी टीसी बनाने वाले दोषी स्कूल पर कोई कार्यवाही नहीं की!

