दिल्ली के चर्चित आबकारी नीति घोटाला के आरोपी और वाईएसआर कांग्रेस के सांसद मगुंटा एस रेड्डी के बेटे राघव मगुंटा रेड्डी को दिल्ली हाई कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। बता दें कि कोर्ट ने रेड्डी को 15 दिनों की अंतरिम जमानत दी है। जस्टिस चंद्रधारी सिंह की अवकाशकालीन बेंच ने राघव मगुंटा को अपनी बीमार दादी को देखने के लिए अंतरिम जमानत देने का आदेश दिया।
दरअसल, राघव मगुंटा रेड्डी ने अपनी बीमार दादी का हवाला देते हुए जमानत की मांग की थी। मगुंटा ने जमानत की अर्जी दायर करते हुए कहा था कि उसकी दादी अस्पताल में भर्ती है और उनकी देखभाल के लिए उन्हें जमानत दी जाए। बता दें कि राघव को केंद्रीय एजेंसी ईडी ने 11 फ़रवरी को गिरफ्तार किया था। ईडी ने मगुंटा एग्रो फार्म प्राइवेट लिमिटेड के बारे में जानकारी देते हुए बताया था कि राघव मगुंटा रेड्डी ही मगुंटा एग्रो फार्म प्राइवेट लिमिटेड को चलाते थे और उससे जुड़े सभी फैसले भी लेते थे।
ईडी ने राघव मगुंटा की अंतरिम जमानत अर्ज़ी का विरोध करते हुए कहा था कि आजकल लोग बाथरूम में गिर जा रहे हैं और फिर उसके आधार पर अंतरिम जमानत की अर्जी लगाई जा रही है। पिछले एक हफ्ते में तीन ऐसे मामले आए हैं। ईडी ने कहा मगुंटा कि दादी अस्पताल के आईसीयू में भर्ती हैं, उनसे कोई मुलाक़ात नहीं कर सकता है।

