मुख्तार अंसारी को गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने हत्या के प्रयास मामले में मुकदमें में दोष मुक्त करार दिया है। 2009 में मुहम्मदाबाद कोतवाली में मुख्तार अंसारी पर दर्ज हुआ था हत्या के प्रयास का मामला मीर हसन नाम के शख्स ने दर्ज कराया था।
120 B के तहत मुख्तार अंसारी पर दर्ज हुआ था 307 का मामला जिसमें आज एमपी एमएलए कोर्ट ने डॉन मुख्तार अंसारी को दोष मुक्त कर दिया है। एमपी एमएलए कोर्ट दुर्गेश की अदालत ने इससे पहले गैंगस्टर के दो मामले में मुख्तार अंसारी को दस-दस साल की सजा सुना चुकी है। गैंगस्टर में पहली सजा बनारस के अवधेशराय हत्या कांड और दूसरी सजा बनारस के ही कोयला व्यवसायी व हिंदूवादी नेता नंदकिशोर रुंगटा अपहरण व हत्या कांड के गैंगस्टर में दस साल की सजा सुनाई गई थी।

