जिला न्यायालय ने नाबालिग के साथ बलात्कार के दोषी को 20 साल की कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने दोषी पर 70 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न चुकाए जाने पर दोषी को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
पॉक्सो एक्ट के तहत मामले में सुनवाई
अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पॉक्सो द्वितीय, सौरभ द्विवेदी ने इस मामले की सुनवाई की। विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) चावनपाल सिंह ने बताया कि यह मामला सूरजपुर कोतवाली में 20 जुलाई 2019 को दर्ज किया गया था। आरोप था कि आरोपी सोनू, जो पड़ोस में ही रहता था, ने घर में घुसकर 12 वर्षीय बच्ची के साथ बलात्कार किया। घटना के समय पीड़िता घर में अकेली थी।
नाबालिग के दोषी को 20 साल की सजा
पुलिस ने नाबालिग के आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। सुनवाई के दौरान, अभियोजन पक्ष ने विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें पुष्टि हुई कि आरोपी के कपड़े पर मिले खून के निशान पीड़िता के खून से मेल खाते थे। अदालत ने इस रिपोर्ट को महत्वपूर्ण साक्ष्य मानते हुए दोषी को 20 साल की सजा सुनाई।