Swati Maliwal Case: आम आदमी पार्टी (आप) की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के आरोपी हमलावर विभव कुमार को कोर्ट से राहत नहीं मिली है। शुक्रवार (31 मई) को यहां की एक कोर्ट ने विभव कुमार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। बता दें कि विभव कुमार ने 13 मई को मुख्यमंत्री के सरकारी आवास पर स्वाति मालीवाल के साथ कथित तौर पर मारपीट और दुर्व्यवहार किया था।
मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट गौरव गोयल ने कुमार की न्यायिक हिरासत के लिए दिल्ली पुलिस के अनुरोध को स्वीकार कर लिया। कुमार को तीन दिन की पुलिस हिरासत की अवधि समाप्त होने पर कोर्ट में पेश किया गया।
दिल्ली हाईकोर्ट में गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका पर आदेश सुरक्षित
इस बीच, दिल्ली हाईकोर्ट ने विभव कुमार की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है। इससे पहले सोमवार को कुमार की जमानत याचिका को एक सत्र अदालत ने यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि ऐसा नहीं लगता कि मालीवाल का एफआईआर दर्ज कराने का कोई “पूर्व नियोजित” इरादा था और उनके आरोपों को “खारिज” नहीं किया जा सकता।
विभव कुमार की गिरफ्तारी 18 मई को
गौरतलब है कि विभव कुमार को स्वाति मालीवाल से जुड़े कथित मारपीट मामले में 18 मई को गिरफ्तार किया गया था। उसी दिन मजिस्ट्रेट कोर्ट ने उन्हें पांच दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया था, जिसमें कहा गया था कि उनकी गिरफ्तारी से उनकी अग्रिम जमानत याचिका निरर्थक हो गई है। पिछले शुक्रवार को उन्हें चार दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। पीए विभव कुमार के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की विभिन्न धाराओं के तहत 16 मई को एफआईआर दर्ज की गई थी।