Delhi News : दिल्ली सरकार के कानून मंत्री कपिल मिश्रा की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। चुनाव आचार संहिता उल्लंघन मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने पुलिस से कपिल मिश्रा के विवादित ‘एक्स’ (पहले ट्विटर) पोस्ट की जानकारी मांगी है। इसी के साथ अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 8 अप्रैल तक के लिए टाल दी है, जिस दिन कपिल मिश्रा पर आरोप भी तय हो सकते हैं।
कोर्ट ने मांगी स्टेटस रिपोर्ट
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने उत्तरी पश्चिमी जिले के डीसीपी को आदेश दिया है कि वे ‘एक्स’ (पहले ट्विटर) से उस विवादित पोस्ट की जानकारी जुटाकर अगली सुनवाई से पहले एक विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट पेश करें। अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि आरोप तय करने पर बहस के लिए मामले को 8 अप्रैल को सूचीबद्ध किया जाए।
हाई कोर्ट से भी नहीं मिली राहत
इससे पहले (Delhi) दिल्ली हाई कोर्ट ने कपिल मिश्रा को कोई राहत देने से इनकार कर दिया था। हाई कोर्ट ने निचली अदालत में चल रही सुनवाई पर रोक लगाने की मांग को भी खारिज कर दिया। कपिल मिश्रा के वकील का तर्क था कि उनके खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर में CrPC के नियमों और प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया है।
विवादित पोस्ट पर सफाई
कपिल मिश्रा के वकील ने कोर्ट में तर्क दिया कि सोशल मीडिया पर किया गया पोस्ट किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादे से नहीं किया गया था। उन्होंने यह भी कहा कि उस पोस्ट में किसी धर्म या धार्मिक समुदाय का जिक्र नहीं किया गया था और न ही इसमें CAA प्रदर्शन को लेकर कोई टिप्पणी की गई थी। हालांकि, अब अदालत ने पुलिस से विस्तृत रिपोर्ट तलब कर ली है, जिससे इस मामले में कपिल मिश्रा की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं।
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