मऊ: सिविल कोर्ट सेंट्रल बार एसोसिएशन के महामंत्री अजय कुमार सिंह के विरुद्ध सराय लखंसी थाने में आपराधिक मामलों को छुपाकर जिलाधिकारी के समक्ष झूठा शपथपत्र देकर असलहा का लाइसेंस बनवाने के मामले मे एफआईआर दर्ज हुआ। पुलिस ने अधिवक्ता विनोद कुमार सिंह की तहरीर पर जांच के शिकायत सही पाए जाने पर सरायलखंसी थाने में एफआईआर दर्ज कर विवेचना शुरू कर दिया है।
बता दें कि, दीवानी कचहरी के अधिवक्ता विनोद कुमार सिंह ने जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर अवगत कराया था कि सरायलखंसी थाना क्षेत्र के हरदसपुर गांव निवासी अजय कुमार सिंह पुत्र शिव प्रसाद सिंह जो वर्तमान में सिविल कोर्ट सेंट्रल बार एसोसिएशन के महामंत्री है उन्होंने अपने आपराधिक मुकदमों को छुपाकर जिलाधिकारी को शपथ पत्र देकर शस्त्र लाइसेंस बनवाया है। विनोद कुमार सिंह ने अपने शिकायती प्रार्थना पत्र में अवगत कराया है कि अजय कुमार सिंह के विरुद्ध शहर कोतवाली में छह आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं।
वही सरायलखंसी थाने में दो अपराधिक मुकदमा दर्ज है। इसके अलावा उनके विरुद्ध और कई अन्य आपराधिक मामले भी दर्ज है। इन सभी मामलों को छुपाकर अजय कुमार सिंह ने सरायलखंसी थाने से असला के लिए दिए गए आवेदन पत्र में रिपोर्ट लगवा लिया कि उनके विरुद्ध कोई आपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं है और इस आधार पर अजय कुमार सिंह ने जिलाधिकारी के समक्ष शपथ पत्र भी दिया था जिसके आधार पर अजय कुमार सिंह को रिवाल्वर का लाइसेंस जारी हुआ था।
पुलिस अधीक्षक ने विनोद कुमार सिंह के प्रार्थना पत्र को जांच के लिए क्षेत्राधिकारी नगर को सौंपा। जांच में क्षेत्राधिकारी ने शिकायत में उल्लेखित सभी आरोपों को सही पाया। जिसके आधार पर अजय कुमार सिंह के विरुद्ध सरायलखंसी थाने में अपराध संख्या 426/ 2021 धारा 419, 420, 467, 468, 471 भारतीय दंड संहिता में एफआईआर दर्ज किया। साथी ही मामले की विवेचना की जिम्मेदारी एसएसआई रूपेश कुमार सिंह को सौंपा है।