UP News: माफिया डॉन और पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अंतरिम जमानत की अर्जी मंजूर कर ली है। उमर की अंतरिम जमानत अर्जी से जुड़े मामले पर हाई कोर्ट अब 30 नवंबर को सुनवाई करेगा। इस बीच कोर्ट ने उमर की गिरफ्तारी पर रोक लगाने का आदेश दिया है।
बता दें कि हाई कोर्ट की एकल पीठ के न्यायाधीश समित गोपाल ने उमर की अंतरिम जमानत की अर्जी पर सुनवाई करते हुए यह आदेश जारी किया. साथ ही उमर के वकील याची उपाध्याय की ओर से अंतरिम जमानत अर्जी से जुड़े जरूरी दस्तावेज भी पेश किए गए. वकील ने दलील दी कि मामला राजनीतिक कारणों से दर्ज किया गया है. यह मामला मऊ विधान सभा चुनाव के दौरान उमर अंसारी द्वारा दिये गये भड़काऊ बयान से जुड़ा है.
भड़काऊ भाषण का मामला
विधान सभा चुनाव के दौरान मऊ में एक मंच से भाषण के दौरान उमर अंसारी ने प्रशासन को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी थी. इसके बाद उनके खिलाफ मऊ थाने में मामला दर्ज किया गया। फिलहाल उमर अंसारी फरार है. वहीं, उनके बड़े भाई विधायक अब्बास अंसारी की शुरुआती अंतरिम जमानत अर्जी खारिज होने के बाद उन्हें जमानत मिल गई है और अब दूसरी अर्जी दाखिल की गई है.
शार्पशूटर अंगद राय को भी जमानत मिल गई
एक अन्य घटनाक्रम में, उच्च न्यायालय ने माफिया डॉन मुख्तार अंसारी से जुड़े शार्पशूटर अंगद राय, जिसे झुल्लन राय के नाम से भी जाना जाता है, को जमानत दे दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की एकल पीठ में न्यायमूर्ति पंकज भाटिया ने अंगद राय की जमानत अर्जी मंजूर कर ली. गौरतलब है कि अंगद राय पर गाजीपुर थाने में गैंगस्टर का मुकदमा चल रहा है. 13 मार्च को अंगद राय उर्फ झुल्लन राय को बिहार के कैमूर जिले में अवैध शराब के साथ पकड़ा गया था. फिलहाल वह बिहार के भभुआ जेल में बंद हैं.