कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और वायनाड सांसद राहुल गाँधी को आज एक और बड़ा झटका लगा है। उनकी लोकसभा सदस्यता ख़त्म कर दी गयी है। लोकसभा सचिवालय की तरफ से इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है और उनको भी इसकी एक कॉपी भेज दी गयी है। बता दें कि कल यानी गुरुवार को गुजरात की सूरत की एक अदालत ने राहुल गाँधी को मोदी सरनेम टिप्पणी पर आपराधिक मानहानि के मामले में दोषी करार दिया था और उन्हें दो साल की सजा भी सुनाई थी। इसके बाद इन्हे अब लोकसभा सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया है।
गौरतलब है कि जनप्रतिनिधि कानून यह कहता है कि दो साल या उससे अधिक समय के लिए कारावास की सजा पाने वाले व्यक्ति को ‘दोष सिद्धि की तारीख से’ अयोग्य घोषित किया जाएगा और वह सजा पूरी होने के बाद जनप्रतिनिधि बनने के लिए छह साल तक अयोग्य रहेगा।
हालांकि सूरत कोर्ट ने सजा को एक महीने के लिए रोक दिया है ताकि वह ऊपर के कोर्ट में अपील कर सकें, लेकिन उनकी दोषसिद्धि को नहीं रोका है। उनको कोर्ट ने बेल भी दे दी है।

