लोकसभा सदस्यता रद्द होने के बाद कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद राहुल गांधी को अब पार्लियामेंट्री हाउस कमेटी ने सरकारी बंगला छोड़ने का नोटिस दिया है। बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी फ़िलहाल 12 तुगलक लेन वाले सरकारी बंगले में रह रहे हैं। राहुल गांधी को 22 अप्रैल तक अपना सरकारी आवास खाली करना होगा। नोटिस के अनुसार सदस्यता रद्द होने के एक महीने के अंदर राहुल गांधी को अपना सरकारी आवास खाली करना है।
गौरतलब है कि गुजरात के सूरत की एक अदालत ने गुरुवार को मोदी उपनाम संबंधी विवादित टिप्पणी को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ 2019 में दर्ज आपराधिक मानहानि के एक मामले में उन्हें दोषी करार दिया गया था और दो साल जेल की सजा सुनाई थी। इसके बाद बीते सप्ताह शुक्रवार को राहुल गांधी को लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया गया था।
संसद सदस्यता की गई थी रद्द
लोकसभा सचिवालय की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया था कि उनका अयोग्यता संबंधी आदेश 23 मार्च से प्रभावी होगा। अधिसूचना में कहा गया कि उन्हें संविधान के अनुच्छेद 102 (1) और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 के तहत अयोग्य घोषित किया गया है.
कांग्रेस ने बीजेपी पर साधा निशाना
बंगला खाली करने का नोटिस जारी होने पर अब सियासत तेज हो गयी है। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि ये राहुल गांधी के प्रति बीजेपी की नफरत को दर्शाता है। नोटिस दिए जाने के बाद 30 दिनों की अवधि के लिए, व्यक्ति उसी घर में रहना जारी रख सकता है। 30 दिनों की समयावधि के बाद कोई व्यक्ति बाजार दरों पर किराए का भुगतान करके उसी घर में रहना जारी रख सकता है। राहुल गांधी जेड प्लस सुरक्षा श्रेणी में आते हैं।

