Ghaziabad: गाजियाबाद में होटल संचालन के लिए अब नगर निगम से अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया गया है। सराय एक्ट के तहत यदि किसी होटल के पास नगर निगम की अनुमति नहीं होगी, तो उसे सील कर दिया जाएगा। अब तक होटल संचालक केवल अन्य विभागों से अनुमति प्राप्त कर रहे थे, लेकिन हाल ही में पुलिस द्वारा चलाए गए अभियान में यह खुलासा हुआ कि कई होटल मानकों को पूरा नहीं कर रहे थे।
पुलिस की कार्रवाई से होटल संचालकों में हड़कंप
गाजियाबाद और ट्रांस हिंडन क्षेत्र में पुलिस ने कई होटलों पर कार्रवाई की और उन्हें बंद करवा दिया। इनमें से कई होटलों की शिकायत स्थानीय लोगों ने की थी, जिसके बाद पुलिस ने अभियान चलाया। जांच में पता चला कि अधिकांश होटल संचालकों ने सराय एक्ट के तहत नगर निगम से अनुमति नहीं ली थी। इस सख्ती के बाद होटल संचालकों में हड़कंप मचा हुआ है और वे अब अनुमति लेने के लिए नगर निगम में आवेदन कर रहे हैं।
नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. मिथिलेश कुमार ने बताया कि सराय एक्ट के तहत एक समिति बनाई गई है, जिसमें प्रशासन, पुलिस और नगर निगम के अधिकारी शामिल हैं। वर्तमान में निगम के स्वास्थ्य विभाग को प्रतिदिन पांच से दस आवेदन मिल रहे हैं।
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बिना मंजूरी मकानों में चल रहे होटल
गुरुग्राम के सेक्टर-15 के पार्ट दो में चार मकानों में बिना किसी मंजूरी के गेस्ट हाउस और होटल का संचालन हो रहा है। चौंकाने वाली बात यह है कि इन गेस्ट हाउस और होटल संचालकों ने स्टिल्ट पार्किंग क्षेत्र में भी ऑफिस और कमरों का निर्माण कर लिया है।
युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव ने इस मामले में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के प्रशासक को शिकायत दी है। प्रशासक ने इस मामले में संपदा अधिकारी को नियमानुसार विभागीय कार्रवाई करने के निर्देश जारी कर दिए हैं।
सराय एक्ट के सख्ती से लागू होने के बाद होटल संचालकों को अब नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा, जिससे अवैध रूप से संचालित हो रहे होटलों पर प्रभावी कार्रवाई संभव होगी।