Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 को संवैधानिक करार देते हुए इसकी वैधता बरकरार रखी है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की तीन सदस्यीय बेंच ने यह अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने अधिनियम के कुछ प्रावधानों को छोड़कर बाकी अधिनियम को संविधान सम्मत बताया है।
हाईकोर्ट का फैसला हुआ खारिज
इससे पहले, इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने 22 मार्च को यूपी मदरसा बोर्ड एक्ट को असंवैधानिक घोषित करते हुए सभी मदरसा छात्रों को सामान्य स्कूलों में प्रवेश कराने का आदेश दिया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के इस फैसले पर 5 अप्रैल को रोक लगा दी थी और मामले पर विस्तृत सुनवाई की।
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सुप्रीम कोर्ट ने यूपी मदरसा एक्ट को ठहराया संवैधानिक
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 को संवैधानिक करार देते हुए इसकी वैधता बरकरार रखी है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की तीन सदस्यीय बेंच ने यह अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने अधिनियम के कुछ प्रावधानों को छोड़कर बाकी अधिनियम को संविधान सम्मत बताया है।
हाईकोर्ट का फैसला हुआ खारिज
इससे पहले, इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने 22 मार्च को यूपी मदरसा बोर्ड एक्ट को असंवैधानिक घोषित करते हुए सभी मदरसा छात्रों को सामान्य स्कूलों में प्रवेश कराने का आदेश दिया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के इस फैसले पर 5 अप्रैल को रोक लगा दी थी और मामले पर विस्तृत सुनवाई की।
17 लाख छात्रों के भविष्य पर असर
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का यूपी के 16,000 से अधिक मदरसों में पढ़ने वाले करीब 17 लाख छात्रों के भविष्य पर गहरा असर पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की अंतिम सुनवाई के बाद 22 अक्टूबर को फैसला सुरक्षित रखा गया था, जो अब सुनाया गया है।
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17 लाख छात्रों के भविष्य पर असर
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का यूपी के 16,000 से अधिक मदरसों में पढ़ने वाले करीब 17 लाख छात्रों के भविष्य पर गहरा असर पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की अंतिम सुनवाई के बाद 22 अक्टूबर को फैसला सुरक्षित रखा गया था, जो अब सुनाया गया है।