लखनऊ: जिला मजिस्ट्रेट अभिषेक प्रकाश ने मंगलवार की शाम से 05 नवम्बर तक राजधानी में धारा 144 लागू करने का निर्देश जारी किया। लखनऊ में धारा 144 लागू होने के कारण पांच या पांच से अधिक लोगों को एक स्थान पर एकत्रित होने की अनुमति नहीं होगी। किसी भी जुलूस, घेराव, प्रदर्शन और रैली के लिए मजिस्ट्रेट की पूर्व में अनुमति लेनी होगी।
जिला मजिस्ट्रेट अभिषेक प्रकाश ने कहा कि लखनऊ ग्रामीण क्षेत्र में व्यक्ति निजी, संगठन, संस्था, ट्रस्ट के भवन या परिसर पर किसी भी प्रकार के धार्मिक झंडे बैनर, पोस्टर आदि बिना स्वामी या अभिरक्षक की लिखित अनुमति के नहीं लगाएगा। न ही किसी को इस कार्य में सहयोग प्रदान करेगा।
उन्होंने कहा कि लखनऊ के ग्रामीण क्षेत्र की सीमा के अंदर समस्त होटलों, धर्मशालाओं, गेस्ट हाउस के मालिक या प्रबंधक किसी भी व्यक्ति से आईडी प्रूफ के रूप में पासपोर्ट, राशनकार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पैनकार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस व अन्य विश्वसनीय प्रमाण-पत्र की प्रति रखकर ही रुकने की व्यवस्था देंगे। साथ ही कोविड के नियमों को पूरा पालन भी करायेंगे।
उन्होंने कहा कि लखनऊ में परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होने वाली संघ लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग या अन्य आयोग एवं संबंधित विभागों की परीक्षाओं में समाज विरोधी तत्वों एवं नकल में संलिप्त बाहय व्यक्तियों पर अंकुश लगाने हेतु सशस्त्र पुलिस बल व अति संवेदनशील परीक्षा केंद्रों पर एसटीएफ की तैनाती की जायेगी।
उन्होंन स्पष्ट किया कि इस आदेश अथवा इस आदेश के किसी अंश का उल्लंघन करने पर भारतीय दंड विधान की धारा-188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध में कार्यवाही होगी।